शिक्षा मित्रों के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी।
इसमें हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ राहत मांगी गई है। इससे पहले शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके हैं।
राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों में जो ढील दी थी, उसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए समायोजन निरस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट का कहना है कि नियमों में ढील केंद्र सरकार ही दे सकती है।