मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यूपी सरकार ने आमजन का भी सहयोग मांगा है। गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसव के 42 दिन के भीतर यदि किसी महिला की मृत्यु होती है और इसकी सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी तो उसे एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह धनराशि उसी केस में दी जाएगी जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने जनता से मातृ मृत्यु की सूचना पाने के लिए एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है।
कहा कि इसमें गर्भावस्था, प्रसूति एवं गर्भपात के कारणों से लेकर संपूर्ण गर्भावस्था, प्रसव अथवा गर्भपात के 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1800-180-1900 पर देनी होगी।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को यह प्रोत्साहन धनराशि नहीं दी जाएगी। सचिव ने बताया कि वर्तमान में वास्तविक मातृ मृत्यु की समीक्षा के लिए आशा बहुएं अपने क्षेत्र में होने वाली सभी 15-49 वर्ष आयु की महिला की मृत्यु की सूचना देंगी। आशाओं को मृत्यु के 24 घंटे के भीतर सूचना देने पर 200 रुपये देने का प्रावधान है।