इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि कई बोर्ड, आयोग व निकायों में चेयरमैन के पदों को क्यों नहीं भरा गया। इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायामूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकारी वकील को सरकार से निर्देश लेकर तीन जून को पक्ष पेश करने कहा है। यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता सतीश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया गया।
याचिका के जरिये प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, आयोग व निकायों में चेयरमैन के खाली पदों को जल्द भरे जाने की गुजारिश की गई है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव पेश हुए।