बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी
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आयोग ने शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग व घ में चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पदों का पुर्नचिन्हांकन किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के आवेदन आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी व उपश्रेणी को चिह्नित करते हुए अपडेट करें। दिव्यांगता में दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, बधिर, श्रवण शक्ति में ह्रास, एक हाथ प्रभावित, एक पैर प्रभावित, दोनों पैर प्रभावित, प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, एसिड अटैक प्रभावित, पेशीय दुष्कोषण, बहुदिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, दोनों हाथ प्रभावित शामिल हैं।