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यूपी: प्रदेश में इमारत गिरने से मौत पर मिलेगा चार लाख का मुआवजा, लोमड़ी और मधुमक्खियों का हमला भी आपदा

Thu, 29 May 2025 09:13 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Bee attack will also be compensated: प्रदेश में आपदा के नियमों में बदलाव किया गया है। इमारत गिरने से हुई मौत को भी आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
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यूपी में मधुमक्खी का हमला आपदा की श्रेणी में। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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 इमारत गिरने से हुई मौत को भी आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने सियार, लोमड़ी और मुधमक्खियों के हमले को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से शासन को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में मंजूरी भी मिल गई है। ऐसी आपदाओं में भी मुआवजा दिया जाएगा। वर्तमान में आपदा से मौत होने पर चार लाख रुपये की राहत राशि दी जाती है। घायल होने पर भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

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राज्य सरकार इमारत गिरने की घटना को भी राज्य आपदा घोषित करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही मानव व जीव द्वंद से लोमड़ी, सियार और मधुमक्खी के काटने से होने वाली मौतों को भी शामिल करने पर सहमति बनी है। साथ ही वन्य जीवों में बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा व जंगली सुअर को शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।

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अब तक 11 राज्य आपदाएं भी घोषित 

वज्रपात - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
प्रदेश में अभी तक 11 प्रकार की राज्य आपदाएं घोषित हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से बेमौसम वर्षा (अतिवृष्टि), आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन्य जीव द्वन्द, पानी (कुंआ, नदी, झील, तालाब, पोखर, नगर, नाला, गड्ढ़ा, जलप्रपात) में डूबकर मौत, सांड़ और नीलगाय के हमले को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर आश्रितों को चार लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं, घायल होने सर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। मुआवजा पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सम्बंधित आपदा से मौत होने की पुष्टि होना आवश्यक है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आश्रितों की ओर से 1070 नंबर पर संपर्क कर मुआवजे की सूचना देनी पड़ेगी। सम्बंधित जिलाधिकारी कार्यालय या सम्बंधित एडीएम को भी सूचना देनी होगी। जिसके बाद सम्बंधित तहसील से रिपोर्ट लेकर 24 से 72 घंटे में मुआवजे की धनराशि जारी करेंगे।
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