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यूपी: सीएम योगी ने लिया फैसला, अब बिना सत्यापन के बेच सकेंगे 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं; पहले थीं बंदिशें

Sat, 12 Apr 2025 09:30 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

Wheat sale in UP: यूपी में अब छोटे किसान 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बिना सत्यापन के बेच सकेंगे। इसके लिए उनको एप पर पंजीकरण कराना होगा। 
 
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यूपी में शुरू हुई गेहूं की खरीद। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर भी किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के तीन गुना तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे कि अभिलेखों में कोई खामी होने पर उन्हें गेहूं बेचने में परेशानी न हो।

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योगी सरकार ने यह व्यवस्था पहले ही की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकते हैं। किसान खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल एप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण और नवीनीकरण करा लें।

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शनिवार दोपहर तक 377678 किसानों ने पंजीकरण कराया था। अब तक गेहूं बिक्री करने वाले किसानों की संख्या 39006 है। कुल 206385 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। यहां बता दें कि प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों की संख्या 5804 है। किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 20 रुपये प्रति क्विंटल उतराई, छनाई व सफाई के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की जा रही है। कोई समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल की जा सकती है। बटाईदार किसानों से भी खरीद की जा रही है।
 

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