सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 25 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन
इस फैसले के बाद सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है, आवेदन कर सकेंगे। महिलाओं को भी अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
पहले भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष थी। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई थी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की लगातार मांग कर रहे थे।
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सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा संदेश
योगी सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो कि ओवरएज हो चुके हैं। इस एक फैसले ने लाखों को युवाओं को मौका दिया है। इस फैसले से योगी सरकार ने संदेश दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में है।
40 लाख आवेदन की उम्मीद
प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 10 लाख आवेदन अधिक आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले करीब 30 लाख आवेदन आने की उम्मीद थी। यह आंकड़ा अब बढ़कर 40 लाख से अधिक हो सकता है। दो वर्ष पूर्व सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 48 लाख आवेदन आए थे। तब राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट देने का फैसला भी लिया था।