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लोगों का पैसा ऐंठने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

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लोगों को लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठने वाली कंपनियों पर यूपी सरकार लगाम कसने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट ने जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए संशोधित ‘यूपी वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक-2016’ को विधानमंडल के चालू सत्र में पेश करने का फैसला किया है।
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कैबिनेट ने विधानमंडल से पूर्व में पारित इससे जुड़े विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी।बता दें कि वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपी सरकार ने विधानमंडल से एक विधेयक पारित करा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था।

शासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने इसकी सराहना करते हुए कुछ सुझावों के साथ विधेयक को विचार के लिए वापस भेज दिया था। प्रदेश सरकार ने उसके सुझावों के आधार पर संशोधित विधेयक तैयार किया है।
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वित्तीय धोखाधड़ी पर हो सकेगी कड़ी कार्रवाई

संस्थागत वित्त महानिदेशालय के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने पर ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाई जा सकेगी, जो धन जमा करने पर रकम जल्द ही दोगुना-तीन गुना होने का झांसा देती हैं।

इसके अलावा जो बिल्डर बिना नक्शा पास कराए भूखंडों के प्री-लॉन्च व पोस्ट लॉन्च के नाम पर बड़ा धंधा करते हैं और बाद में पैसा लेकर गायब हो जाते हैं, वे भी इसके दायरे में आएंगे। इससे वित्तीय धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।
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