लोगों को लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठने वाली कंपनियों पर यूपी सरकार लगाम कसने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट ने जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए संशोधित ‘यूपी वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक-2016’ को विधानमंडल के चालू सत्र में पेश करने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने विधानमंडल से पूर्व में पारित इससे जुड़े विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी।बता दें कि वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपी सरकार ने विधानमंडल से एक विधेयक पारित करा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था।
शासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने इसकी सराहना करते हुए कुछ सुझावों के साथ विधेयक को विचार के लिए वापस भेज दिया था। प्रदेश सरकार ने उसके सुझावों के आधार पर संशोधित विधेयक तैयार किया है।