उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों व्यवसायिक वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए बकाया कर और जुर्माने के निस्तारण के लिए नई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। योजना के तहत बकाया मूल कर पर 35 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जबकि जुर्माने की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 7.5 टन तक के हल्के व्यवसायिक वाहनों की संख्या 29.15 लाख है। इनमें से 8.48 लाख वाहनों पर कुल 1,852.96 करोड़ रुपये का कर बकाया है। इस बकाये में 1,073.47 करोड़ रुपये मूल कर और 779.50 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है। विभाग का मानना है कि बकाया राशि अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन स्वामी कर जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित हो रही थी।
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने वाहनों पर देय एकबारीय कर की गणना करते समय वाहन स्वामी द्वारा पहले से जमा कर की राशि को समायोजित किया जाएगा। यानी वाहन मालिकों से केवल शेष बकाया राशि ही वसूली जाएगी।