अधिसूचना के मुताबिक 40 हजार से कम कीमत वाले दो पहिया वाहन पर पहले की तरह सात फीसदी की टैक्स लिया जाएगा, जबकि 40 हजार से अधिक मूल्य के दो पहिया वाहनों पर एक फीसदी अधिक टैक्स देना होगा।
भारी वाहनों को नई सुविधा
माल वाहक के रूप में प्रयोग होने वाले 7.50 टन से अधिक भार वाले वाहनों को अब तिमाही के बजाय एक मुश्त टैक्स देना होगा। इससे उन्हें बार- बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे खरीदते समय ही रोड टैक्स जमा कर देंगे। इसकी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
412 से 415 करोड़ तक का होगा फायदा
प्रदेश में वाहनों पर रोड टैक्स एक फीसदी बढ़ाने से परिवहन विभाग को करीब 412 से 415 करोड़ तक अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों की करीद पर कई तरह की छूट दे रही है। इससे विभाग को करीब एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। रोड टैक्स में बढोतरी से इस नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।
यूपी में गाडि़यों की बिक्री का औसत
उत्तर प्रदेश में इन दिनों करीब 4.82 करोड़ गाड़ियां हैं। हर साल औसतन 30 से 32 लाख गाडि़यों की संख्या बढ़ती है। विभाग को वाहनों के चालान से शमन शुल्क के रूप में हर साल करीब 165.74 करोड़ रुपये का राजस्व आता है।