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Lucknow News: हयात नर्सिंग होम की अल्ट्रासाउंड मशीन होगी सील

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लखनऊ। डीएम ने एसडीएम व स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को चौपटिया के हयात नर्सिंग होम में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने का आदेश दिया है। आरोप है कि मशीन के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने बाद भी संचालक ने नया आवेदन नहीं किया।
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पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन के लिए पांच साल का लाइसेंस जारी किया जाता है। डीएम ही यह लाइसेंस जारी करता है। हयात हॉस्पिटल में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन का लाइसेंस जनवरी में समाप्त हो गया था। लाइसेंस समाप्त होने बाद भी संचालक ने मशीन सील नहीं की। इसकी शिकायत डीएम के पास पहुंची। डीएम ने एसडीएम व सीएमओ ऑफिस के अफसरों को मशीन सील करने का आदेश दिया है।
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि अस्पताल की मशीन सील की जाएगी, जिसके बाद संचालक नए सिरे लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। लाइसेंस मिलने बाद ही अल्ट्रासाउंड जांच होगी।
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महिला की मौत मामले में चल रही जांच
हयात नर्सिंग होम इलाज के दौरान महिला की मौत मामले में भी जांच के दायरे में हैं। राजाबाजार निवासी अजीम की पत्नी निदा (32) को प्रसव पीड़ा होने पर चार जुलाई की रात यहां भर्ती कराया गया था। आरोप है कि बिना जांच किए ही चिकित्सकों ने सिजेरियन प्रसव करा दिया। महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, मगर प्रसव के कुछ देर बाद ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। अगले दिन उसे दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां महिला की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच अभी जारी है। जांच में दोषी मिलने पर अस्पताल संचालन पर भी रोक लग सकती है।
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