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UP BJP: कार्यालय में घुसकर एसडीएम को धमकाने के मामले में भाजपा विधायक को दो साल की सजा

Fri, 05 Jan 2024 02:30 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच

सार

फैसले के समय विधायक अदालत में मौजूद नहीं थे। उन्हें दो साल की सजा हुई है और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कार्यालय में घुसकर एसडीएम को धमकी दी थी।
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भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो वर्ष की सजा हुई है। अदालत ने उन पर 25oo रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाते समय विधायक सुरेश्वर सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे।
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विधायक पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने व बाहर निकलने पर धमकी देने का आरोप था। सुरेश्वर सिंह के खिलाफ यह प्रकरण दो सितंबर 2002 को हरदी थाने में दर्ज कराया गया था।

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अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी व एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया।

गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुबह अदालत खुलते ही सुना दिया।
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