फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: नगर निकायों में भर्ती किए जाएंगे ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंता, अभी तक नहीं लागू थी यह व्यवस्था

Fri, 17 Oct 2025 08:56 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली 2025 जारी कर दी गई है। नगर निगमों व पालिका परिषदों में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक का पद सृजित किया गया है। इनका वेतनमान 4600 ग्रेड पे होगा।
विज्ञापन
- फोटो : Freepik
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए नगर निकायों में अभियंताओं की भर्ती होगी। यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक अभियंता और पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती की जाएगी।

विज्ञापन


वहीं, सफाई व्यवस्था को और प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए मुख्य स्वच्छता अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए नगर विकास विभाग ने उप्र पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 2025 जारी कर दिया है।

ये भी पढ़ें - दिवाली पर सीएम योगी का बड़ा उपहार, प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी में 69197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की होगी भर्ती, अफसरों को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश


प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद की ओर से जारी नियमावली के मुताबिक निकायों में इन पदों पर भर्तियां करने के लिए नए काडर की व्यवस्था की गई है। प्रमुख सचिव ने सभी नगर निकायों को अब नई नियमावली के मुताबिक ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


बता दें कि निकायों में अभी तक ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंता रखने की व्यवस्था नहीं थी। नई नियमावली में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पालिका यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता ट्रैफिक के पदों का सृजन किया गया है। नगर निगमों व पालिका परिषदों में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक का पद सृजित किया गया है। इनका वेतनमान 4600 ग्रेड पे होगा।

वहीं, उप्र पालिका पर्यावरण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण व अधीशासी अभियंता पर्यावरण रखे जाएंगे। इनके साथ ही वरिष्ठ नगर नियोजक और नगर पालिका परिषदों में नगर नियोजक रखे जाएंगे। गौशालाओं की देखरेख के लिए नगर निगमों में प्रधान पशु कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी भी रखे जाएंगे।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें