श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के भरथा कला निवासी पिता-पुत्र के विरुद्ध 13 वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति के युवक को जातिसूचक गाली देने व जानमाल की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेजने के साथ ही दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में जगतराम व उसके बेटे पूजाराम जमानत पर बाहर आ गए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अवनीश गौतम के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए एडीजे ने दोषी पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष की साधारण कैद व प्रत्येक को 11,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)
चाकू रखने के दोषी को 10 दिन की कैद व जुर्माना
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने लालपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी बहादुर को 15 वर्ष पूर्व चाकू के साथ गिरफ्तार जेल भेजा था। बाद में बहादुर जमानत पर छूट गया था। शुक्रवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सीजेएम शारिब अली ने दोषी को 10 दिन की साधारण कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)