लखनऊ। सहेली से मिलने जा रही युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी मोहम्मद अफजल, मो. अशरफ व मुफीद अहमद को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमरुजमा खान ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील ने बताया कि वादिनी ने अप्रैल 2019 को नाका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वह कंप्यूटर की कोचिंग जाती थी तो आरोपी अफजल पीछा करने के साथ उसे परेशान करता था। 15 अप्रैल 2019 को वादिनी सहेली से मिलने नाका जा रही थी। तभी आरोपी अफजाल ने बांसमंडी चौराहे के पास मुंह दबाकर उसे अपनी गाड़ी में जबरन बैठा लिया और होटल ले गया। पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद सभी आरोपियों ने वादिनी के साथ दुष्कर्म किया।