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जानिए, योगी सरकार ने कैसे बचा लीं शराब की 500 दुकानें?

Sun, 02 Apr 2017 01:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद करा दिया हो लेकिन योगी सरकार ने पीने वालों का ख्याल रखते हुए जाम छलकाने का पूरा मौका देने का फैसला किया है। 
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सरकार ने उन सड़कों को ओडीआर (अदर डिस्ट्रिक्ट रोड) का दर्जा दे दिया है जहां बाईपास बने हुए हैं। ऐसे जिलों में आबादी से गुजरने वाला रास्ता अब राजमार्ग नहीं कहलाएगा।
 
आबकारी आयुक्त मृत्युंजय नारायण ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन जिलों में बाईपास बने हुए हैं वहां बाईपास को ही राजमार्ग माना जाएगा, आबादी के बीच की सड़क राजमार्ग नहीं होगी। शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से लगभग पांच सौ दुकानदार बच जाएंगे जिनको अपनी दुकानें शिफ्ट नहीं करनी पड़ेंगी।
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सात हजार शराब की दुकानें बंद

डेमो पिक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे के नजदीक दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। सभी जिला आबकारी अधिकारी से आबकारी आयुक्त ने दुकानों को सील कराए जाने के प्रमाणपत्र मांगे हैं। आबकारी आयुक्त मृत्युंजय नारायण ने बताया कि प्रदेश में लगभग 25 हजार शराब की अधिकृत दुकानें हैं।

इसमें से लगभग सात हजार दुकानें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय एवं राजकीय हाईवे के पांच सौ मीटर की परिधि में आती थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इन दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। शनिवार तक जिन लोगों ने खुद से दुकानें नहीं हटाई थीं उनकी दुकानों को सील करा दिया गया। मृत्युंजय ने बताया कि हाईवे के किनारे बंद की गई दुकानों को वास्तविक आंकड़ा रविवार दोपहर बाद तक उपलब्ध हो पाएगा।

साढ़े आठ सौ दुकानें हुईं शिफ्ट
मृत्युंजय ने बताया कि अब तक लगभग साढ़े आठ सौ दुकानदारों ने अपनी दुकानों को शिफ्ट करने का प्रमाण दिया है। बाकी दुकानदारों को कहा गया है कि वह निर्धारित मानकों के अनुसार स्थान चयन करलें उसके बाद वह अपनी दुकान लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीस हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से गुजर रहे हाइवे से 500 मीटर दूर और बीस हजार से कम की आबादी से होकर गुजर रहे हाईवे से 220 मीटर दूर दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं।
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