लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमीन कब्जाने और वास्तविक मालिक को धमकी देने के आरोप वाले मामले में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को जांच करने और हलफनामे पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार शर्मा की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि उसने खरगापुर में 2250 वर्गफीट जमीन खरीदी थी। वर्ष 2018 से सलीम उसे इस जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। याची का आरोप है की स्थानीय पुलिसकर्मी भी उसे जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप लगाया।
याची ने कहा कि 2 नवंबर 2020 को कुछ लोग जबरन जिन पर कब्जा करने आए, इस पर याचिकाकर्ता के पुत्र ने पुलिस को फोन किया। याची ने आरोप लगाया कि खरगापुर के तत्कालीन चौकी इंचार्ज ने उस पर और उसके पुत्र पर उन्हीं लोगों को जमीन बेचने का दबाव डालना शुरू कर दिया, जो उन्हें बेदखल करना चाहते थे।