लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के रामभरोसे मैकूलाल इंटर काॅलेज की जमीन हड़पने के आरोप के मामले में लेखपाल से 15 दिन में नई रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई रिपोर्ट में बताया जाए कि काॅलेज द्वारा ग्रांट इन एड की अर्जी देते समय संस्थान का कितना क्षेत्र (जमीन) था। और इसके बाद किसने कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि लखनऊ के जिलाधिकारी और सरोजनीनगर के तहसीलदार इसके लिए लेखपाल को पूरी मदद करेंगे।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश काॅलेज प्रबंधन समिति की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता एम बी सिंह का कहना था कि काॅलेज की जमीन (संपत्ति) को विपक्षी - तत्कालीन प्रधानाचार्य ने हड़प लिया और बाद में सेवानिवृत्त हो गए। काॅलेज को ग्रांट इन एड में लिए जाने का आवेदन करते समय, काॅलेज की जमीन का खुलासा भी किया। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित लेखपाल को तलब किया, जो शुक्रवार को पेश हुए। अदालत ने लेखपाल को इस मामले में 15 दिन में नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देकर अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है।