श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने दो वर्ष पूर्व अपने ही पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे ने पिता को आरोप मुक्त कर दिया है।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए आरोपी पिता के अधिवक्ता वेदरतन सिंह राजन ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने सात मई 2022 को स्थानीय थाने में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उसने अपने ही पिता पर रात में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पिता के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश निर्देश कुमार के न्यायालय पर हुई। जिन्होंने बृहस्पतिवार साक्ष्य के अभाव में आरोपी पिता को दोषमुक्त कर दिया है।