लखनऊ। दस माह की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को बाल न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट लखनऊ ने दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष कुमार आर्य ने बताया कि 14 नवंबर 2021 को बच्ची की मां ने सआदतगंज थाने में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने किशोर को पकड़ा था। पुलिस ने 25 दिन के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष की पैरवी पर बाल न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट लखनऊ मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने किशोर को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का भी आदेश दिया गया है।