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20 अगस्त तक नियुक्त हो जाएंगे 72,825 शिक्षक

Wed, 02 Jul 2014 03:47 AM IST
अनिल श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
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बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 15 से 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।
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इस संबंध में 27 जून को शासनादेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नियुक्तियों के लिए किसी तरह के अवैधानिक शुल्क की वसूली न करने के निर्देश दिए गए हैं।

अगर कोई अधिकारी अनियमितता करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर, भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी व बसपा के डॉ. धर्मपाल सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न चरणों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए।
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जारी है नियुक्ति प्रक्रिया

शिक्षामंत्री ने कहा कि 9,770, 10,800, 4280 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है जबकि 72,825 पदों पर भर्ती के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है।

शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया भी चल रही है।

फिर से कर सकेंगे आवेदन

इसके अलावा परिषदीय स्कूलों में होने वाली सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन वापस लेने वाले अब 10 जुलाई तक संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर फिर आवेदन कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 तथा अन्य को 500 रुपये का ड्राफ्ट डायट प्राचार्य के नाम से बनवाकर आवेदन करना होगा।

विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

एक अनुमान के मुताबिक करीब 72,133 आवेदन वापस लिए गए थे।
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सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी भर्ती

बेसिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक पद पर टीईटी पास बीएड वालों की भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को शासनादेश जारी करते हुए आवेदन मांगे गए थे।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नए सिरे से इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए और कहा गया कि पूर्व में जिन्होंने आवेदन किए हैं वे इसे वापस ले सकते हैं। इस आदेश के आधार पर विभागीय जानकारी के मुताबिक करीब 72,133 ने अपने आवेदन वापस ले लिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसलिए जिन्होंने आवेदन वापस लिया था, उन्हें इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। इसके बाद किसी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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