जमीन का सीमांकन करने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को मालिकानी हक दे दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दी गई पांच एकड़ जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया है। अयोध्या के सोहावल तहसील के रौनाही धन्नीपुर स्थित जमीन पर सोमवार को जमीन का सीमांकन किया गया । जिसके बाद जमीन का कब्जा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। जमीन पर कल से मेड़बंदी होगी।
सोमवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से तहसील मुख्यालय पहुंचे आसिफ व फरहान सहित तीन सदस्यों ने दी गयी भूमि की अपने सामने स्थलीय निशान देही कर कब्जा दिलाने की मांग की।
इस पर नायब रौनाही वीके बरनवाल ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर भूमि की पैमाइश कराई और कब्जा दे दिया। हाइवे एनएच 27 से रौनाही गांव रोड पर आम की बाग से 3 मीटर बाद 103 मीटर लंबाई और कोल्ड स्टोर धन्नीपुर रोड पर 195 मीटर लंबाई के बीच चिन्हांकित की गई पांच एकड़ भूमि पर अभी धान की फसल खड़ी है जिसे सरकारी कृषि फार्म द्वारा लगाया गया है।
इस सम्बंध में पूछे जाने पर उप जिलाधिकारी सोहावल विजय मिश्र ने बताया बोर्ड के सदस्य आये थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गयी निर्विवादित भूमि का सीमांकन कर कब्जा दिला दिया गया है। बोर्ड और ट्रस्ट के लोग जब चाहेंगे मेड़बंधवा दी जाएगी।