नये विचारों के साथ आप उद्योगपति बनने का सपना देख रहे हैं तो केंद्र सरकार मदद को तैयार है। चार अप्रैल को दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया की बेबसाइट और एप लांच कर दिया गया है।
वेबसाइट www.startupindia.gov.in और एप के जरिये कुछ ही घंटों में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके अलावा स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट का क्लेम भी वेबसाइट के जरिये ही होगा। शहर के उद्यमियों ने स्टार्टअप इंडिया को हाथों हाथ लिया है। बड़े पैमाने पर उद्यमियों ने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराने पर विचार किया है।
स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट से ही सरकार की हर रणनीति की जानकारी मिलेगी। हर तरह के नोटिफिकेशन और सर्कुलर वेबसाइट पर ही डाले जाएंगे। इसी वेबसाइट के जरिये ही पता चलेगा कि स्टार्टअप क्या है? कौन इसका लाभ ले सकता है।
किसके लिए है स्टार्टअप
वेबसाइट से करें उद्योग की शुरुआत
- फोटो : Demo
स्टार्ट अप के तहत आने के लिए किसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी पांच साल से अधिक पुरानी न हो। इसके अलावा कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी ही स्टार्टअप में शामिल हो सकती है।
ये मिलेंगी सहूलियतें
- प्रॉफिट होने पर तीन साल तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा
- तीन साल तक कंपनी में किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं होगी
- प्रापर्टी बेचकर स्टार्टअप कंपनी शुरू की है तो कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलेगी
- नए विचार पर स्टार्टअप को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा
- पेंटेंट अप्लीकेशन फीस पर 80 फीसदी तक छूट मिलेगी।
स्टार्ट अप योजना से उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। शहर में कई उद्यमियों ने इसमें निवेश करने का विचार किया है। जल्द ही शहर में कई स्टार्टअप कंपनियां होंगी।
- तरुण खेत्रपाल, पूर्व चेयरमैन आईआईए