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गुजरात समेत अन्य प्रदेशों की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी यातायात जुर्माने की राशि में राहत देने जा रही है, लेकिन रियायत उन्हीं नियमों के उल्लंघन में मिलेगी, जिसमें जान का जोखिम कम रहेगा। हेलमेट व सीट बेल्ट जैसे जीवन रक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना कम नहीं किया जाएगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग के स्तर पर केंद्रीय एक्ट में निर्धारित कड़े जुर्माने से राहत के लिए ‘जान को जितना कम जोखिम, उतना कम जुर्माना’ की तर्ज पर ‘मोटर व्हीकल एक्ट-2019’ में संशोधन का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है।
इसमें सरकार की मंशा के मुताबिक उन्हीं नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रावधान किया गया है जिसमें दुर्घटना की स्थिति में जान जाने का जोखिम ज्यादा है। इसमें हेलमेट व सीट बेल्ट महत्वपूर्ण हैं। इसका पालन कराने के लिए प्रदेश सरकार नये मानक भी तय कर सकती है।