मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस वितरण शुरू हो गया है। नोटिस मिलने के कम से कम सात दिन बाद सुनवाई होगी। वर्ष 2003 की सूची से मैप न हो पाने वाले 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनसे निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत नोटिस बंटने शुरू हो गए हैं। नोटिस जारी होने के न्यूनतम सात दिन बाद सुनवाई की तिथि रखी जाएगी। इसके लिए साफ्टवेयर में डाटा फीड करने के साथ ही जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।
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एसआईआर के तहत 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है। मैपिंग न हो पाने के कारण इन मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा। फिर सात दिन का समय सुनवाई को दिया जाएगा।
नोटिस दो पेज का होगा। पहले पेज पर नोटिस का विवरण होगा जबकि दूसरे पेज पर 13 प्रमाण पत्रों की सूची होगी जिसे मतदाता को सुनवाई के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास प्रस्तुत करना होगा।