सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है।
उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि शुक्रवार को अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए उनके परीक्षा केंद्रों वाले जिलों की सूची शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। देर रात तक एक लाख से अधिक अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर चुके हैं। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से तीन दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को रोजाना दो पालियों में होनी है। फरवरी में हुई परीक्षा के लिए करीब 48 लाख आवेदन आए थे, जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सॉल्वरों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिससे सही अभ्यर्थी की पहचान की जा सकेगी। दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी होगी।
लड़कियों के परीक्षा केंद्र पड़ोसी जिले में
डीजी ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले के पड़ोसी जिले में आवंटित किए गये हैं। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे मंडल में बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक जिला स्तरीय समितियों ने किया है। जिन 8 जिलों में केवल पांच परीक्षा केंद्रों को ही चुना गया था, वहां केंद्र नहीं बनाए गए हैं। शेष 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
परीक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय-पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबिल, इलेक्ट्रानिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, मोबाइल, चाभी, कैमरा, घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाना, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटका आदि ले जाने पर प्रतिबंध है। अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।