शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मेरठ में वक्फ की जमीन कब्जाने के मामले में शराब व्यवसायी विजय माल्या को नोटिस भेजा है। बोर्ड के मुताबिक, वक्फ की जमीन उन्हें अवैध ढंग से हस्तांतरित की गई है।
उन्हें 10 अगस्त को इंदिरा भवन स्थित वक्फ बोर्ड के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर उस दिन माल्या ने अपना पक्ष नहीं रखा तो बोर्ड वक्फ हित में फैसला लेने को स्वतंत्र होगा।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैय्यद जाफर हुसैन ने बताया कि अब्दुल्लापुर (मेरठ) स्थित वक्फ सैय्यद मोहम्मद टी-2554 की संपत्ति यूनाइटेड स्प्रिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध रूप से खरीद ली है। इस कंपनी के एमडी विजय माल्या हैं।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार, यह संपत्ति अब्दुल्लापुर निवासी स्वर्गीय सैय्यद मोहम्मद ने 26 अप्रैल 1918 को वक्फ को दी थी।