राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उन उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है जो 15 तारीख से पहले खुद की रीडिंग लेकर बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें माह की 15 तारीख या उससे पहले खुद की रीडिंग लेकर बिल जमा करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
आयोग ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कॉर्पोरेशन के आदेश पर रोक लगाते हुए 4 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। फिलहाल इस मामले पर आयोग का फैसला आने तक उपभोक्ता कभी भी अपने मीटर की रीडिंग लेकर बिल जमा कर सकेंगे।