बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन है कि आवेदन फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही आवेदन भरे। याची के अधिवक्ता ने 16 जून 2020 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचीगणों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और सक्षम प्राधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।