अब यूपी में दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-18 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसके तहत अब मोटरसाइकिल, मोपेड व स्कूटर की पिछली सीटों पर बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। अब तक सिर्फ वाहन चलाने वाला व्यक्ति ही हेलमेट पहनता है।
हालांकि पगड़ी बांधने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है। इससे संबंधित आदेश जारी होने के साथ ही सूबे में यह नियम लागू हो जाएगा। संभावना है कि एक या दो दिन में आदेश जारी हो जाएंगे।