यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी।
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राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू की गई है। मंगलवार से 5 अप्रैल तक राजधानी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोरा के मुताबिक, राजनीतिक दलों, संगठनों, भारतीय किसान संगठनों व अन्य संगठनों किसी राजधानी में आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने का संभावना है।
इससे शांति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शबे बारात, गुड फ्राईडे, ईस्टर, महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर भी असमाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू रहेगा।