उन्होंने बताया कि पार्टी के पूर्व जिला व महानगर अध्यक्षों, विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत सदस्यों व जिला पंचायत अध्यक्षों को भी सुनिश्चित करना है कि उनके क्षेत्र की मतदाता सूची में पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने से न रह जाए।