नौनिहालों की सेहत पर खतरा बनने के बाद प्रदेश में मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने साफ किया है कि केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसए) द्वारा मैगी की बिक्री व भंडारण पर लगे प्रतिबंध को हटाने संबंधी लिखित आदेश मिलने के बाद ही प्रदेश में मैगी की बिक्री पुन: शुरू करने की अनुमति एफएसडीए स्तर से दी जाएगी।
एफएसडीए के अपर आयुक्त (प्रशासन) राम अरज मौर्या ने बताया कि फिलहाल मैगी उत्पाद से जुड़ी कंपनी नेस्ले इंडिया मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मैगी की बिक्री शुरू करने की बात कह रही है।
इस संबंध में एफएसडीए प्रशासन को अभी तक केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रतिबंध हटाने का कोई निर्देश नहीं मिला है। इसलिए प्रदेश में मैगी को अभी बिकने नहीं दिया जाएगा।
मालूम हो कि मई 2015 में विभिन्न राज्यों में नमूनों की जांच में फेल रिपोर्ट आने के बाद एफएसएसए ने नेस्ले इंडिया के मैगी से जुड़े नौ उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।