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दवा दुकानों पर छापा, दो दुकानों में बिक्री पर रोक

Fri, 29 Aug 2014 02:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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दवाओं के रखरखाव में गड़बड़ी पर एफएसडीए की ड्रग इकाई ने बृहस्पतिवार को आधा दर्जन फुटकर दवा दुकानों पर कार्रवाई की है।
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कार्रवाई के घेरे में आई एक दवा दुकान का लाइसेंस जहां एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया वहीं एक अन्य दुकान पर छह माह तक वैक्सीन बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

चार अन्य दवा दुकान संचालकों को व्यवस्था में सुधार लाने को अंतिम नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में खामियां दूर करने का मौका दिया गया है।

सहायक आयुक्त ड्रग अनूप कुमार ने बताया कि बीते दिनों दवा दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान जांच टीम ने अमीनाबाद में संचालित आधा दर्जन दुकानों में दवाओं की बिक्री के दौरान मानकों की अनदेखी पाई थी।
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इन दवा दुकानों पर जीवन रक्षक दवाएं व वैक्सीन निर्धारित न्यूनतम तापमान की जगह सामान्य तापमान में बेची जा रही थी।

इतना ही नहीं एक दवा दुकान पर तो एक्सपायर्ड डेट की दवाएं भी सामान्य बिक्री की दवा वाली रैक में रखी मिली थी।

कार्रवाई के घेरे में आई दवा दुकानों में से अधिकांश में स्टोरेज के लिए अनिवार्य फ्रिज भी चालू हालत में नहीं मिले थे।

सहायक आयुक्त ड्रग ने बताया कि कार्रवाई के तहत केजर हेल्थ केयर नाम की दवा दुकान पर किसी भी तरह की वैक्सीन बेचने पर अगले छह माह तक प्रतिबंध लगाने के साथ ही दुकान में मौजूद वैक्सीन जब्त कर ली गई है।

इसके साथ ही अमीनाबाद स्थित भोला फार्मा, रजनी फार्मा, मैगनीसर राइस बॉयो, वैष्णव फार्मा सहित एक अन्य दुकान पर भी दवाओं के रखरखाव में मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई हुई है।

इसमें एक दवा दुकान में जांच के दौरान सामान्य बिक्री की दवाओं के साथ ही एक्सपायर्ड डेट की दवाएं रखी हुई मिली थीं।

इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए उक्त दुकान का औषधि विक्रय लाइसेंस एक सप्ताह तक निलंबित कर दुकान से दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई है।

उन्होंने बताया कि कार्रवाई के तहत अन्य दुकान संचालकों को दवाओं के रखरखाव में उजागर खामियों को एक सप्ताह में दूर करने का अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है।
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एक सप्ताह बाद ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम दोबारा उक्त दवा दुकानों का निरीक्षण कर दवाओं के रखरखाव के मानकों में उजागर हुई कमी दूर करने अथवा न किए जाने की पड़ताल करेगी।

इसके बाद ही वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर इन दुकानों पर दवाओं की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने जैसी कड़ी कार्रवाई होगी।
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