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UP: छह लाख बिजली चोरों पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जुर्माने पर मिलेगी इतने फीसदी की छूट

Thu, 09 Nov 2023 07:46 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली चोरों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने जुर्माने में 65 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री ने बिल पर ब्याज और जुर्माने में छूट देने की योजना का शुभारंभ कर दिया है। 30 नवंबर तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। 
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। 
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हालांकि इस छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब वह 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे। प्रदेश भर में करीब छह लाख उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा। उन्होंने इंजीनियरों व कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है, उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं। 
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कार्यक्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह, खंगारौत, निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार, मुख्य अभियंता सिस गोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियंता आरपी केन, अधिशासी अभियंता डीकेडी द्विवेदी, एसडीओ सौरभ चौधरी एवं जेई अशोक कुमार के साथ छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, भाजपा छावनी मंडल अध्यक्ष डॉ. रंजीता शर्मा, पूर्व पार्षद संजय दयाल आदि मौजूद रहीं।
 
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वापस हो जाएगा तहसील की रिकवरी नोटिस
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है, उनसे वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंपी गई है। जिन बकायेदारों के पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वे परेशान न हों।

बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही वे पंजीकरण कराएंगे तहसील की रिकवरी और पुलिस विभाग से भी अगर कोई नोटिस जारी हुआ होगा तो वह वापस हो जाएगा। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फीसदी और बाद में 25 फीसदी रकम जमा करनी होगी।
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45 हजार रुपये में बिजली चोरी से राम विशाल मुक्त
उतरेठिया उपकेंद्र इलाके में पिछले महीने बिजली चोरी में पकड़े गए राम विशाल का जुर्माना लगभग 1.30 लाख रुपये तय हुआ। पावर कॉर्पोरेशन की ओटीएस योजना के पहले दिन राम विशाल इस जुर्माने से 45 हजार रुपये में बिजली चोरी के मामले से मुक्त हो गए। हालांकि वह बृहस्पतिवार को जुर्माने की रकम जमा करेंगे।
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