अयोध्या। घर में घुसकर लाखों के जेवरात चोरी करने के मामले में आरोपी को अदालत ने बड़ी राहत दी है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन प्रसाद यादव ने आरोपी अनिकेत की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
अदालत ने सुलतानपुर की जेल में निरुद्ध आरोपी अनिकेत चौहान को 30 हजार रुपये की एक जमानत व निजी मुचलका दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना रौनाही क्षेत्र की है। 25 जून 2026 की रात सूरज के घर में घुसकर दो अज्ञात चोर दो बड़े बॉक्स चुरा ले गए।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सुलतानपुर जिले में तीन अन्य आरोपियों के साथ ही सीतापुर जिले के थाना सदरपुर क्षेत्र निवासी अनिकेत चौहान को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1.15 लाख रुपये व जेवर बरामद हुए। आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया और तर्क दिया कि वह सुल्तानपुर जेल में बंद है। इसी आधार पर विवेचक ने झूठे तथ्यों पर रौनाही क्षेत्र में चोरी का आरोपी बनाया है। चोरी करने का कोई साक्ष्य भी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। (संवाद)