वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर इजाजत लिए जनसभा कर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक रीता बहुगुणा जोशी को आरोप मुक्त कर दिया है।
वहीं इसी मामले में अदालत ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन व दिनेश तिवारी की आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी खारिज कर दी। एसीजेएम हितेंद्र हरि ने रवि किशन व दिनेश पर आरोप तय करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
वकील राकेश कुमार मिश्र ने कोर्ट में रीता बहुगुणा जोशी को आरोपमुक्त करने की मांग वाली अर्जी देकर दलील दिया कि उनके मुवक्किल ने किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। बल्कि राजनैतिक द्वेषवश उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में बिना ठोस सुबूत जुटाए भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (एच) के तहत चार्जशीट दायर कर दी।