मानहानि के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे राहुल गांधी
लखनऊ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। इससे पहले राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि 29 अप्रैल को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी है, लिहाजा वे हाजिर नहीं हो सके।
बता दें कि सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया और कहा ‘लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे''। भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी।