आम आदमी पार्टी विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत मिल गई। सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने शनिवार को जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने बीती 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में शासकीय कार्य में बाधा समेत कई आरोप लगाए गए थे। कोर्ट की ओर से सुल्तानपुर जिला जेल से आरोपी विधायक को तलब करने के लिए बीती 12 जनवरी को वारंट बी जारी किया गया था।
बीती 15 जनवरी को मामले के विवेचक अरुण अवस्थी ने आरोपी विधायक को कोर्ट में पेश किया था। इस पर कोर्ट ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया था।
आरोपी विधायक की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह भदौरिया व अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विधायक को 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर सशर्त जमानत दे दी।
कोर्ट ने विधायक को बिना न्यायालय की अनुमति के भारत न छोड़ने, इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति न करने, आरोप निर्धारण के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने एवं साक्ष्य के दौरान साक्षियों को न डराने-धमकाने आदि की शर्त लगाई है। हालांकि, जमानत होने के बाद विधायक के अधिवक्ता ने जमानत प्रपत्र दाखिल करा दिया। जमानतदारों के कागजातों का सत्यापन होने तक विधायक को जेल में ही रहना होगा।