जनता को जन सुविधा केंद्रों और लोकवाणी केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। जल्द ही लोगों को इन केंद्रों पर 90 की जगह 150 सुविधाएं दी जाने लगेंगी।
खास बात ये कि लोगों को ये सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए संचालित सिटीजन सर्विस को भी विस्तारित कर अपडेट किया जाएगा।
इससे आवेदक घर बैठे लैपटॉप, स्मार्ट फोन व कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर मात्र 10 से 20 रुपये शुल्क देकर आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
वर्तमान में सिटीजन सर्विस के ई-साथी मोबाइल एप के जरिये आवेदक सिर्फ 19 तरह की सेवा का ही लाभ ले पा रहे हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टीपी सिंह ने बताया कि वर्तमान में जन सुविधा केंद्र व लोकवाणी केंद्र पर खतौनी पाने के लिए 30 रुपये व अन्य सुविधा के लिए 20 रुपये शुल्क जमा करना पड़ता है।
प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा एप
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साथ ही केंद्र संचालक 50 से 60 रुपये सर्विस शुल्क देना पड़ता है। सिटीजन सर्विस के तहत ई-साथी मोबाइल एप के अपडेट होने के बाद इसे डाउनलोड कर आवेदक खतौनी के लिए मात्र 15 रुपये और अन्य सुविधाओं का लाभ 10 रुपये शुल्क में पा सकेगा।
उसे सर्विस प्रोवाइडर को अलग से कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अपडेटेड ई-साथी एप को स्मार्ट फोन के जरिये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।
इस एप से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर प्रमाण पत्र खुद ही निकाल सकता है। एप डाउनलोड कर जब किसी सेवा के लिए आवेदन करेंगे तो मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड का मेसेज आएगा।
इसे दर्ज कर आवेदक बताए गए निर्देश के साथ आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद पोर्टल द्वारा आवेदक को यूनीक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा शुल्क भुगतान के लिंक पर क्लिक कर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जा सकेगा।
स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र ही करें अपलोड
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आवेदन पत्र को अपलोड करते समय ध्यान रखना होगा कि प्रमाण पत्रों का साइज 100 केबी से अधिक न हो। फोटो जेपीजी फार्मेट में हो और 50 केबी से ज्यादा भारी न हो।
जरूरी प्रपत्र संबद्ध करने के लिए दिए लिंक का उपयोग करना होगा। प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होने चाहिए। आवेदन पत्र स्वीकार हुआ या नहीं इसकी जानकारी भी एप पर मिलेगी। इसे निस्तारित आवेदन लिंक पर जाकर देखा जा सकेगा।
कितने दिन में सुविधा
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र 20 दिन
खतौनी की नकल 3 दिन
विधवा पेंशन की स्वीकृति 60 दिन
दहेज प्रताड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता 30 दिन
विधवा विवाह प्रोत्साहन की सहायता 30 दिन
नगरीय क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र 7 दिन
नगरीय क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिन
ग्रामीण क्षेत्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिन
परिवार रजिस्टर की नकल 30 दिन
नोटः कई और सुविधाओं का लाभ मिलेगा।