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अवैध निर्माण ढहाने पर कब्जेदार ने पत्नी के साथ मिलकर किया हंगामा,प्रधान की कार तोड़ी

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लखनऊ। गोसाईंगंज के कमालापुर गांव में बुधवार को आरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम के सामने एक महिला ने पति के साथ मिलकर जमकर बवाल किया। बवाल के बीच अवैध निर्माण गिराए जाने से नाराज महिला ने छप्पर में आग लगाने के साथ ही प्रधान की कार में भी तोड़फोड़ की।
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राजस्व निरीक्षक पूर्णिमा तिवारी के मुताबिक, जौखण्डी के मजरा कमालापुर मे मुशीगंज-बघौली मार्ग पर स्थित 16 बिसवा जमीन डॉ. भीमराव के नाम से दर्ज है। इसके अलावा इसी गाटे में ग्राम समाज व काश्तकार सर्वेश कुमार की भी जमीन है। ग्राम समाज व डॉ. भीमराव की जमीन का चिन्हाकंन करने के लिए ग्राम प्रधान ने एसडीएम मोहनलालगंज को प्रार्थनापत्र दिया। जमीन की पैमाइश के लिए एसडीएम डॉ. शुभी सिंह ने राजस्व निरीक्षक पूर्णिमा तिवारी की अगुवाई में क्षेत्रीय लेखपाल आशीष अवस्थी, अहमद अब्बास, दीपक त्रिवेदी व अशोक कुमार समेत पांच सदस्य टीम गठित की। इसी बीच उक्त गाटे में सहखातेदार सर्वेश की जमीन पर सोमवार रात अराजक तत्वों ने आम्बेडकर की मूर्ति लगा दी। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू ही की थी कि मंगलवार को राजस्व टीम पैमाइश करने गांव पहुंची।
पैमाइश के दौरान पूर्व की दिशा में डा. भीमराव की जमीन निकली। जिस पर गांव के ही निवासी मेड़ीलाल के दामाद सेंहगो जिला रायबरेली निवासी सोहनलाल ने 16 मीटर लम्बी बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा करीब चार हजार वर्गफीट में मकान व झोपड़ी बना रखी है। अवैध कब्जा मिलने पर राजस्व टीम ने सोहनलाल को जमीन खाली करने के निर्देश दिए। इस पर सोहनलाल व उसकी पत्नी हंगामा करने लगे और जेसीबी के नीचे लेट गए। सोहनलाल की पत्नी ने मकान पर रखे छप्पर में आग लगा दी। पुलिस ने आग बुझाई। उन्होंने सड़क पर खड़ी प्रधान की कार में भी तोड़फोड़ की। पुलिस की सख्ती पर मामला शांत हुआ।
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प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र गिरी ने बताया कि प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं राजस्व निरीक्षक पूर्णिमा तिवारी ने बताया कि उक्त गाटे में सोहनलाल के पास कोई भूमि नहीं है। उसने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बाउंड्रीवॉल हटाकर डॉ. भीमराव के नाम दर्ज जमीन खाली करा दी गई है। बाकी मकान आदि के लिए बेदखली की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को एसडीएम मोहनलालगंज को दे जाएगी। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार न्यायालय में बेदखली का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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