यूजर चार्ज वसूली की प्रक्रिया बदल दी गई है। यूजर चार्ज का बिल नगर निगम जारी करेगा और वसूली निजी ऑपरेटर करेगा।
इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास सीबी पालीवाल ने शासनादेश जारी कर दिया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में घरों से कूड़ा उठाने के लिए निजी ऑपरेटरों से करार किया गया है।
निजी ऑपरेटर घरों से कूड़ा उठाने के एवज में लोगों से यूजर चार्ज की वसूली करते हैं। इसके लिए नगर निगमवार अलग-अलग व्यवस्था लागू की गई है।
शासन की जानकारी में आया था कि यूजर चार्ज वसूली में निजी ऑपरेटरों को परेशानी हो रही है। इसके चलते वे निकायों में टिपिंग शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं।
इसे देखते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके मुताबिक कम से कम तीन वर्षों तक नगर निगम ही यूजर चार्ज का बिल जारी करेंगे। इसकी वसूली निजी ऑपरेटर करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर नगर निगम मदद करेगा।