आयुष्मान योजना में कार्ड धारक के लिए काफी सरल व्यवस्था बनाई गई है। योजना में पंजीकृत निजी अस्पताल में जाने के बाद कार्ड और परिचय पत्र देकर पंजीयन कराया जाता है। पंजीयन के बाद आयुष्मान मुख्यालय से स्वीकृति में देरी हो तो भी मरीज से रुपये नहीं ले सकते।
पांच दिन तक मरीज को भर्ती करने के बाद भी अस्पताल आयुष्मान में पंजीयन कर सकते हैं। इसके बाद भी ज्यादातर निजी अस्पताल आयुष्मान के मरीज से तत्काल वसूली करने लगते हैं। एक तरह से निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों से दोहरी कमाई कर रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारी खुद इस खेल का खुलासा करते हैं।
अभी तक सीएमओ कार्यालय सूचना न होने की दुहाई देकर चुप हो जाता रहा है, लेकिन एक के बाद एक आ रहे मामलों को देखते हुए सीएमओ ने आंतरिक जांच दस्ता बनाया है। यह टीम अलग-अलग इलाके के अस्पतालों में जाकर मरीजों की स्थिति की जांच करेगी।
सीएमओ लखनऊ डॉ. नरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि आयुष्मान योजना कार्ड धारक से चिकित्सालय किसी भी कीमत पर रुपये नहीं ले सकते हैं। यदि किसी चिकित्सालय ने रुपये लिए हैं तो उसकी लिखित शिकायत दें। जांच कराकर तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर भी एक टीम बनाकर ऐसे मामलों की जांच करा रहा है। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अमर उजाला ने एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य योजना में आ रही समस्याओं को सामने लाना और उसके निराकरण की दिशा में काम करना है, जिससे लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यदि आपकी कोई शिकायत, सुझाव हों तो हमें बताएं।
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