उन्होंने बताया कि फ्लाइंग क्लब को शुरुआत में पांच साल, फिर 5-5 वर्ष करके 30 वर्ष तक लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था थी। नई नीति में अब एकमुश्त 10 साल किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं नागरिक उड्डयन विभाग एसपी गोयल कई अधिकारी मौजूद थे।