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अगर आप भी खुले में कूड़ा फेंक रहें तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ें

Wed, 28 Feb 2018 04:23 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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- फोटो : डेमो
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अगर आप नगर निगम द्वारा अधिकृत कंपनी को कूड़ा न देकर इसे स्वयं खुले में डाल रहे हैं तो भी यूजर चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा गंदगी फैलाने और नाला-नाली में कचरा फेंकने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के नियमाें के तहत दस हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव का कहना है कूड़ा कलेक्शन के लिए तय यूजर चार्ज का प्रकाशन कराया गया है। दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। मासिक दरें : मलिन बस्ती में एक कमरे वाला छोटा मकान- 40 रुपये, 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर बने सभी तरह के एक मंजिला मकान- 50 रुपये, 50 वर्ग मीटर से अधिक में बना एक मंजिला मकान व फ्लैट- 100 रुपये।

वीआईपी वाहन नंबर की नई सीरीज कल से 
वहीं कानपुर रोड के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय से बुक होने वाले वीआईपी वाहन नंबर की नई सीरीज एक मार्च से शुरू होगी। यानी वीआईपी वाहन नंबर के शौकीन उनको बुक कर सकते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह ने बताया कि नई सीरीज यूपी 32 जेआर एक मार्च को शुरू हो रही। जिसके वीआईपी नंबर अति महत्वपूर्ण, अति आकर्षक, महत्वपूर्ण एवं आकर्षक को वाहन स्वामी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 
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