यूपी में मॉडल शॉप के अंदर बैठकर शराब पीने में कोई भी नियम-कानून आड़े नहीं आएगा। इसके लिए संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 24(क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया।
बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में 385 मॉडल शॉप में शराब पीने के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे, जहां से सरकार के खिलाफ फैसला हुआ है। इस फैसले के खिलाफ पिछली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। इससे लोग मॉडल शॉप के अंदर शराब का सेवन कर सकेंगे। सरकार का मानना है इससे प्रदेश को 1200-1300 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी।