मृत या रिटायर्ड राज्यकर्मियों के दिव्यांग संतानों को प्रदेश सरकार आजीवन पारिवारिक पेंशन देगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पेंशन की व्यवस्था तो पहले से थी लेकिन पहले विवाह बाद पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाती थी। ताजा फैसले के बाद केंद्र की तरह ही रिटायर्ड या मृत राज्यकर्मियों के मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम संतान जो रोजी-रोटी कमाने में समर्थ नहीं हैं उन्हें शादी बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी।
इसका फायदा उनको भी मिलेगा जिनकी विवाह के बाद पारिवारिक पेंशन बंद हो गई है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।