अब ग्रीन-यलो सिग्नल के दौरान पैदल चौराहा पार किया तो पचास रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक अफसरों का कहना है कि सिग्नल ग्रीन होने पर भी लोग पैदल चौराहा पार करते हैं।
इसके चलते यातायात संचालन में दिक्कतें आती हैं और जाम लगता है। इससे निजात पाने के लिए नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी।ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यातायात संचालन में बाधा डालने वालों पर पुलिस अधिनियम की धारा-34 में कार्रवाई का अधिकार है।
हालांकि यह अधिकार अभी तक सिविल पुलिस के पास था। लेकिन शहर में नासूर बन चुकी जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात विभाग ने इस अधिकार की मांग की थी।
ट्रैफिक पुलिस अब कसेगी नकेल
इस संबंध में डीआईजी डीके चौधरी ने चालान का प्रोफार्मा ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस अधिकार के जरिये ट्रैफिक पुलिस अब चौराहों पर बेधड़क गुजरने वालों पर नकेल कसेगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि सिग्नल ग्रीन-यलो होने पर पैदल राहगीर चौराहा पार करेंगे तो 50 रुपये से लेकर एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
यह होगी व्यवस्था
•चौराहे पैदल पार करने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएंगी
•ट्रैफिक सिग्नल में जेब्रा लाइट का प्रावधान होगा
•सिग्नल ग्रीन व यलो होने पर पैदल चौराहे से गुजरने पर पाबंदी होगी।
इन पर हो सकती है कार्रवाई
•सड़क पर चलने के दौरान मार्ग अवरुद्ध करने पर
•जाम की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ
•बिना अनुमति सड़क की खोदाई या तोड़फोड़ करने वालों पर
•सड़क पर पंडाल लगाने वालों पर
•सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके जाम लगाने वालों पर।
नो पार्किंग में वाहन खड़ा किया तो होगा सीज
अब नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस चालान की बजाय गाड़ी सीज करेगी। ट्रैफिक अफसरों का कहना है कि ट्रैफिक सुधार को लेकर नई व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा।
एएसपी ट्रैफिक हबीबुल हसन ने बताया कि हजरतगंज में नो-पार्किंग में लगने वाली गाड़ियों से आए दिन जाम लगता है। जागरूकता अभियान चलाने व चालान के बावजूद वाहन सवार सुधर नहीं रहे हैं। अब पुलिस नो-पार्किंग में जुर्माना वसूलने के बजाय गाड़ी को पार्किंग धारा-207 के तहत सीज कर ट्रैफिक भेजेगी।