रेल दुर्घटना में एक हाथ और एक पैर गंवाने वाले बिहार निवासी एक यात्री को करीब आठ साल के बाद न्याय मिला। न्यायालय ने पीड़ित यात्री को आठ लाख रुपये का मुआवजा तत्काल देने का आदेश दिया है।
बिहार के अधरपुर बेगूसराय निवासी पप्पू कुमार 24 दिसंबर 2008 को ट्रेन नंबर 2458 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के कोच में सफर कर रहा था। इसी दौरान गौरीगंज रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते समय अचानक झटका लगने से वह गाड़ी से नीचे गिर गया।
घटना में पप्पू का एक पैर और एक हाथ कट गया। पप्पू ने रेलवे दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए 16 सितंबर 2009 को रेल दावा अधिकरण लखनऊ पीठ में दावा पेश किया।