परिषदीय स्कूलों के शिक्षक पूर्व की भांति 30 जून को ही रिटायर होते रहेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस शिक्षक की जन्मतिथि 2 जुलाई है उसे पूर्व में 30 जून तक सत्र का लाभ दिया जा चुका है। इसलिए पुन: सत्र का लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है।
इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर शिक्षकों के प्रत्यावेदन को निरस्त कर निस्तारित किया जाता है। वे पूर्व की भांति 30 जून को ही रिटायर होंगे।
राज्य सरकार ने इस साल से परिषदीय और यूपी बोर्ड के स्कूलों का सत्र 1 अप्रैल से कर दिया है। प्रदेश में पहले शैक्षिक सत्र 1 जुलाई से होता था।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में यह व्यवस्था है कि सत्र शुरू होने के तुरंत बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को एक सत्र का लाभ दिया जाएगा।